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CRIME NEWS : प्रेमी के प्यार में पागल पत्नी ने पति का काटा प्राइवेट पार्ट, बेटी ने खोला मर्डर मिस्ट्री का राज, अब हुई उम्रकैद की सजा

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उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की एक सत्र अदालत ने एक 40 वर्षीय महिला को अपने पति की हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मुकदमे के दौरान सबसे खास बात यह रही कि दंपति की बेटी द्वारा पुलिस और अदालत के सामने अपनी मां के खिलाफ दी गई गवाही ने इस केस को पुख्ता कर अंजाम तक पहुंचाया।

मिली जानकारी के मुताबिक, ठीक 2 साल पहले एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी थी, जिससे यह मामला पुलिस के लिए रहस्य बना रहा। हालांकि, इस मामले में तब सफलता मिली जब दंपति की नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी ने अपनी मां के अपराध की सच्चाई उजागर की।बेटी की गवाही के आधार पर पिथौरागढ़ सत्र न्यायालय ने महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, साथ ही जुर्माना न चुकाने पर 5 साल अतिरिक्त जेल की सजा का भी प्रावधान किया।

14 फरवरी, 2022 को पूरन राम ने राजस्व पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने अपनी 40 वर्षीय भाभी सुनीता देवी पर अपने पति जीतेंद्र राम की हत्या का आरोप लगाया। जीतेंद्र और सुनीता पिथौरागढ़ के डिगास गांव में रहते थे, जबकि पूरन दूसरे गांव में रहता था। 12 फरवरी की रात को जीतेंद्र की मौत की खबर मिलने के बाद, पूरन ने जीतेंद्र के कपड़ों और आस-पास के इलाके में खून के धब्बे देखे, जिससे उसे शक हुआ।

बेटी ने सच बताया

पूरन को बाद में जीतेंद्र की 15 वर्षीय बेटी से पूरी कहानी पता चली। उसने पूरन को बताया कि उसके पिता के काम से घर लौटने के बाद, उसके माता-पिता के बीच बहस हुई। सुनीता ने दरवाजा बंद कर दिया, जीतेंद्र पर बुरी तरह से हमला किया और गुस्से में आकर ब्लेड से उसके गुप्तांगों को काट दिया। बेटी ने पूरी घटना खिड़की से देखी और बार-बार अपनी मां से दरवाजा खोलने की विनती की, लेकिन सुनीता ने मना कर दिया। अत्यधिक खून बहने से जीतेंद्र की मौत हो गई।

अदालत में दी गवाही

पूरन को हत्याकांड का किस्सा सुनाने के बाद बेटी ने पुलिस को भी सबकुछ सच-सच बता दिया। वहीं बेटी ने मां के खिलाफ अदालत में भी गवाही दी। बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस ने सुनीता देवी से सख्ती से पूछताछ की और सुनीता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसके पति जितेंद्र के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते उसकी हत्या की, क्योंकि वह उनके रिश्ते में रोड़ा बन रहा था। मर्डर के बाद सुनीता ने उस ब्लेड को झाड़ी में फेंक दिया। जांच के दौरान पुलिस ने ब्लेड बरामद कर लिया।

पिथौरागढ़ सेशन कोर्ट ने ये खौफनाक कहानी सुनने के बाद 23 जुलाई 2024 को फैसला सुनाया। अदालत ने सुनीता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने सुनीता को 70 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। वहीं जुर्माना ना देने पर सुनीता को 5 साल और जेल की सजा काटनी पड़ सकती है।

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