छत्तीसगढ़

JANJGIR CHAMPA : जिले में पहली बार टक्कर मारकर भागने के मामलों में मिला प्रतिकर — मृतक और घायल दोनों को राहत राशि स्वीकृत

टक्कर मारकर भागने के मामलों में राहत — जांजगीर-चांपा में दो पीड़ितों को मिला मुआवजा

जांजगीर-चांपा / कलेक्टर जन्मेजय महोबे और पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय (IPS) के निर्देशन में जांजगीर-चांपा जिले में पहली बार “टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर स्कीम 2022” के तहत पीड़ित पक्षों को प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई है। यह योजना उन सड़क दुर्घटनाओं के लिए बनाई गई है जिनमें दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो जाता है।

मृतक के परिजनों को मिला 2 लाख रुपये का प्रतिकर

ग्राम चंडीपारा, दुपट्टा मोड़ मेन रोड पर 9 जुलाई 2022 को हुई सड़क दुर्घटना में मृतक रूपचंद साहू पिता स्व. प्रेमचंद साहू (उम्र 51 वर्ष, निवासी गोधना, थाना नवागढ़) के निधन के मामले में,
उनकी पत्नी शैलकुमारी साहू को ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई है।

घायल को मिला 50 हजार रुपये का प्रतिकर

वहीं, 23 अक्टूबर 2022 को गिन्नी पेट्रोल पंप के सामने अकलतरा रोड, जांजगीर में टक्कर मारकर भागने की दुर्घटना में घायल उत्तम राठौर पिता भोजराम राठौर (उम्र 51 वर्ष, निवासी पुरानी बस्ती, जांजगीर) को ₹50,000 (पचास हजार रुपये) की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई है।

राशि GIC मुंबई द्वारा जारी की जाएगी

दोनों प्रकरणों की प्रतिकर राशि GIC (जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन) मुंबई द्वारा जारी की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि यह पहल सड़क दुर्घटना पीड़ितों को शीघ्र राहत देने और “हिट एंड रन” मामलों में न्याय की दिशा में अहम कदम है।

प्रशासन की सराहनीय पहल

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कहा कि, यह योजना उन परिवारों को राहत देने का प्रयास है जो अचानक दुर्घटनाओं में अपने परिजनों को खो देते हैं। प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है।

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय (IPS) ने भी जिले में सड़क सुरक्षा और समय पर सहायता को प्राथमिकता देने की बात कही।

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