सक्ती में 90.28 लाख रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

सक्ती जिले के बाराद्वार थाना पुलिस ने 90.28 लाख रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए महिला समेत तीन आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सोना नवीनीकरण और ऋण अवधि बढ़ाने का झांसा देकर पीड़ित से लाखों रुपये की ठगी की। मामले की जांच जारी है।
सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले की बाराद्वार पुलिस ने करीब 90 लाख 28 हजार 500 रुपये की संगठित धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए 24 घंटे के भीतर एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पीड़ित को सोना नवीनीकरण (Gold Renewal) और ऋण अवधि बढ़ाने का झांसा देकर उसके और उसके परिवार के बैंक खातों से लाखों रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए।
पुलिस के अनुसार, ग्राम मल्दी निवासी एवं वर्तमान में ग्राम जेठा में रहने वाले मूलचंद राठौर ने 5 मई 2026 को थाना बाराद्वार में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि पेण्ड्रा निवासी रेखा राठौर, पुष्पांजली राठौर, अफरोज खान तथा बिलासपुर निवासी सुभाष कुमार साहू ने संगठित षड्यंत्र के तहत उन्हें सोना नवीनीकरण और ऋण अवधि बढ़ाने का लालच दिया। इसके बाद विभिन्न बैंक खातों, यूपीआई, एनईएफटी (NEFT), आरटीजीएस (RTGS) और आईएमपीएस (IMPS) के माध्यम से 90.28 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए।
शिकायत के आधार पर थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक 282/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 61(2) एवं 112 के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज राम गोपाल गर्ग, पुलिस अधीक्षक सक्ती प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल तथा एसडीओपी सक्ती भुनेश्वरी पैंकरा के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र यादव के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।
पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए योजनाबद्ध घेराबंदी कर 24 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी
- रेखा राठौर (37 वर्ष), निवासी निमधा, थाना मरवाही, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।
- अफरोज खान (46 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 5, पुरानी बस्ती, पेण्ड्रा, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।
- सुभाष कुमार साहू (34 वर्ष), निवासी भरत चौक, चिंगराजपारा, चांटीडीह, जिला बिलासपुर।
पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अधिक पैसा कमाने के उद्देश्य से योजना बनाकर पीड़ित मूलचंद राठौर तथा उनकी पत्नी और दोनों पुत्रों के अलग-अलग बैंक खातों से 31 अक्टूबर 2025 से 5 मई 2026 के बीच विभिन्न ऑनलाइन बैंकिंग माध्यमों से 90 लाख 28 हजार 500 रुपये की धोखाधड़ी की।
पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। सक्ती पुलिस ने स्पष्ट किया है कि धोखाधड़ी, लूट, डकैती और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।





