
जांजगीर-चांपा / जिले के थाना बलौदा क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को महज 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं एवं पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

क्या है मामला?
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ने नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर डरा-धमका कर घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर थाना बलौदा में अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना शुरू की गई।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर तत्काल कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी विजय कुमार केवट, निवासी बलौदा, थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार किया।
पुलिस ने आरोपी को 22 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
किन धाराओं में हुई कार्रवाई?
आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, 64(2)(m), 69, 351(3) एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत कार्रवाई की गई है।





