
एक वर्ष तक नहीं कर सकेगा जांजगीर-चांपा प्रवेश
जांजगीर-चांपा / जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे ने पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे (IPS) के प्रस्ताव पर गौरी उर्फ रोहित बर्मन को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
कलेक्टर ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत की है। आदेश के अनुसार, आरोपी गौरी उर्फ रोहित बर्मन, पिता घनाराम बर्मन, निवासी ग्राम कोसा, थाना मुलमुला, को आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर जांजगीर-चांपा जिले एवं आसपास के जिलों — सक्ती, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और बलौदा बाजार — की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने के लिए कहा गया है। उसे आगामी एक वर्ष की अवधि तक इन जिलों में प्रवेश नहीं करने का भी निर्देश दिया गया है।
प्रशासन का कहना है कि यह कदम जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है।





