
Patwari Suspended
सक्ती / खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के अंतर्गत जिले में धान खरीदी में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती ने पटवारी राजकुमार आजाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
जांच में पाया गया कि पटवारी ने अपने पदस्थ कार्यों पर अनुपस्थित रहते हुए शासन और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की। प्रशासनिक जांच में उनके कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही और उदासीनता सामने आई, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी में आता है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सक्ती रहेगा और वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करेंगे।
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि धान खरीदी जैसे संवेदनशील और किसान हित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और शासन के निर्देशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।





