WHATSAPP INDIA : क्या भारत मे बंद हो जाएगा whatsapp? कंपनी ने दी भारत मे सेवाएं बंद करने की चेतावनी
Delhi
नई दिल्ली / व्हाट्सऐप (Whatsapp) यूजर्स के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दऱअसल व्हाट्सएप भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी में है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप Whatsapp ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय (Highcourt) के सामने अपनी बात रखी। जिसमें उसने यह साफ किया कि अगर एन्क्रिप्शन (Encryption) तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो Whatsapp भारत में अपनी सर्विस को बंद कर देगा।
बता दे भारत में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो मैसेजिंग ऐप के तौर पर Whatsapp इस्तेमाल करते हैं। कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए बहुत से खास फीचर्स लाती है, जो यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देनें में मदद करता है। फिलहाल Whatsapp अपने एक फीचर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के कटघरे में है। इसमें कंपनी को एंड-टू-एड एन्क्रिप्शन को बंद करने की बात पर जोर दिया गया है। इस पर कंपनी का एक बड़ा बयान अब सामने आया है। Whatsapp ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि अगर उसे मैसेज एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भारत में प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा।
भारत में बंद हो सकता है Whatsapp?
Whatsapp ने कहा कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन यूजर की प्राइवेसी की सुरक्षा करता है कि केवल सेंडर और रसीवर ही संदेश को एक्सेस सकते हैं। Whatsapp की ओर से पेश वकील तेजस करिया ने डिवीजन बेंच को बताया अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाता है, तो Whatsapp देश से चला जाता है। करिया ने कहा कि लोग whatsapp का उपयोग इसके द्वारा दी जाने वाली प्राइवेसी सुविधाओं के कारण करते हैं। भारत में इसके 400 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं, जो इसे इस प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बड़ा बाजार बनाता है।
WhatsApp Encryption
इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा Whatsapp यूजर्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर करने का काम कर रहा है। whatsapp के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है, यही नहीं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्राजील तक में ऐसा कोई नियम नहीं है।
IT नियम 2021 को दे रहा चुनैती
WhatsApp और Facebook की मूल कंपनी मेटा सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती दे रही है, जिसके लिए उन्हें चैट का पता लगाने और संदेश प्रवर्तकों की पहचान करने की आवश्यकता है। कंपनियों का कहना है कि ये कानून एन्क्रिप्शन को कमजोर करता है और भारतीय संविधान के तहत यूजर की गोपनीयता सुरक्षा का उल्लंघन करता है।
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने तर्क दिया कि ये नियम एन्क्रिप्शन के साथ-साथ यूजर की गोपनीयता को भी कमजोर करते हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत यूजर्स के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।
WhatsApp Encryption पर सरकार का पक्ष
आपको बताते चले कि सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद अब हाईकोर्ट इस मामले में 14 अगस्त को सुनवाई करेगा। देखना यह है इस मामले में कोर्ट अपनी क्या फैसला सुनाता है। अगर फैसला Whatsapp के खिलाफ आया तो हो सकता है वो भारत में अपनी सर्विस देना बंद कर दें।