
Nodal officer suspended
जांजगीर-चांपा / खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी कार्य के दौरान गंभीर लापरवाही एवं लगातार अनुपस्थित रहने के मामले में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धान उपार्जन केंद्र हरदी (तहसील अकलतरा) के नोडल अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिले में धान उपार्जन कार्य के सुचारू संचालन हेतु नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इसी क्रम में उपार्जन केंद्र हरदी के नोडल अधिकारी सुनील राव, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी, जनपद पंचायत अकलतरा के विरुद्ध नायब तहसीलदार अकलतरा द्वारा 21 जनवरी 2026 को जांच प्रतिवेदन पंचनामा सहित प्रस्तुत किया गया।
जांच में सुनील राव को खरीदी कार्य से लगातार अनुपस्थित पाया गया। इसके अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी, खाद्य शाखा द्वारा संपर्क किए जाने पर उनके द्वारा गैर-जिम्मेदाराना जवाब दिया गया तथा व्हाट्सएप के माध्यम से अमर्यादित एवं अशोभनीय टिप्पणी की गई।
प्रशासन के अनुसार सुनील राव का यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के स्पष्ट रूप से विपरीत है। यह न केवल राज्य शासन एवं वरिष्ठ कार्यालयों के आदेशों की अवहेलना है, बल्कि अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का भी परिचायक है। उनके इस कृत्य से उपार्जन केंद्र हरदी में धान खरीदी कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ।
निलंबन आदेश का विवरण
कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार सुनील राव को छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (क-1, 2 एवं 3) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर-चांपा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।





