छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा: FIR नहीं लिखी, समझौता करवाया… अब सस्पेंड हुआ SI

मारपीट की शिकायत में FIR दर्ज न करने पर SP का सख्त एक्शन, 7 दिन में रिपोर्ट तलब

SP का बड़ा एक्शन

जांजगीर-चांपा / जिले में पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मारपीट की शिकायत पर समय पर अपराध दर्ज न करने के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SP) ने उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया है।

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जारी आदेश के अनुसार, 27 मार्च 2026 की रात करीब 8 बजे ग्राम रोगदा निवासी प्रकाश नोरगे द्वारा थाना अकलतरा में मारपीट की शिकायत दर्ज कराने पहुंचा गया था। आरोप है कि थाना में मौजूद उप निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू ने मामले में तत्काल विधिसम्मत धाराओं के तहत अपराध दर्ज नहीं किया और दोनों पक्षों पर दबाव बनाकर समझौता करा दिया।

इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए SP कार्यालय ने उप निरीक्षक को कर्तव्य में घोर लापरवाही का दोषी पाया और तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र जांजगीर-चांपा से संबद्ध कर दिया है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान संबंधित अधिकारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

साथ ही, पूरे प्रकरण की प्रारंभिक जांच के आदेश देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

मुख्य बिंदु:

  • मारपीट की शिकायत पर FIR दर्ज न करने का मामला
  • उप निरीक्षक पर समझौता कराने का आरोप
  • SP ने तुरंत किया निलंबन
  • 7 दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश

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