JANJGIR CHAMPA : गांजा तस्करों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो-दो लाख रुपये का अर्थदण्ड
माननीय सुरेश जून विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) का फैसला।
जांजगीर चांपा / आरोपीगण को गांजा तस्कर के आरोप में माननीय श्रीमान सुरेश जून विशेष न्यायाधीश(एनडीपीएस) जांजगीर द्वारा 20 – 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो- दो लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। मामला राजस्व आसूचना निर्देशालय रायपुर रीजनल यूनिट छ. ग. का है। राजस्व आसूचना निर्देशालय रायपुर परिवादी को दिनांक 18./02/2020 को गुप्त सूचना मिली थी। जिसके अनुसार एक ट्रेलर जिसका पंजीयन क्रमांक पीबी 12- क्यू 7045 के द्वारा लगभग 8.50 किलोग्राम अवैध गांजा सुनकी आंध्रप्रदेश से चलकर चांपा छत्तीसगढ़ को होता हुआ लखनऊ (उ.प्र.) की ओर ले जाया जा रहा है। एवं एक महिंद्रा स्कार्पियो एसयूवी- यूपी 70डीएन 2656 के द्वारा ट्रक का मार्गदर्शन किया जा रहा है। एक व्यक्ति के द्वारा ट्रेलर चलाया जा रहा है, जिसका स्वामी आरोपी बलविंदर सिंह है। उक्त ट्रेलर में गांजा गुप्त स्थान में छिपाकर रखा है एवं दो व्यक्ति निर्देशित वाहन में हो सकते है। जिसकी सूचना परिवादी राजस्व आसूचना निर्देशानुसार रायपुर को प्राप्त हुई थी।
जिस पर परिवादी द्वारा निवारक दल का गठन करते हुए एवं कुछ अधिकारी सीजीएसटी कोरबा छ.ग. द्वारा गुप्त सूचना के बताए अनुसार घठोली चौक चांपा पहुचकर रेड कार्यवाही किये एवं दो गवाह को गुप्त सूचना से अवगत कराते हुए गवाही बनने के लिए अनुरोध किये जिस पर दोनों गवाह ने अनुरोध स्वीकार करते हुए रेड कार्यवाही में शामिल हुए। जिसके पश्चात एक स्कार्पियो गाड़ी आते दिखाई दिया जिसमें दो व्यक्ति सवार थे. जिसमे रविशंकर मिश्रा वाहन चला रहा था एवं बगल वाली सीट में आरोपी अजय पाण्डेय बैठकर ट्रेलर जिसमे गांजा भरा हुआ था. को मार्गदर्शन कर रहा था। स्कार्पियो को डीआरआई के अधिकारी रोककर उन दोनों को गुप्त सूचना से अवगत कराएं। कुछ देर पशचात ट्रेलर आते दिखाई दी. जिसे आरोपी धरमसिंह चला रहा था। उक्त वाहन को रोककर गुप्त सूचना से अवगत कराते हुए ट्रेलर की तलाशी लिए। उक्त ट्रेलर के पिछले हिस्से ट्राला के बेस भाग पर कैविनेट बनी हुई थी। जिसमे कुल 9 ट्रे निकली जिसमे 8 ट्रे पूरी तरह गांजे के पैकेटों से भरा हुआ था। इसके अलावा कुछ पैकेट टूलबॉक्स के जगह में भी छिपाये गए थे. उक्त सभी पैकेटो को डीआरआई के अधिकारी द्वारा जप्त किया गया सभी गांजे के पैकेटों को तौलने पर 837.970 किलोग्राम गांजा होना पाया गया उक्त गांजे का सेम्पल रासायनिक परीक्षण हेतु शासकीय अफीम एवं छारोद कारखाना नीमच मध्यप्रदेश भेजा गया था। जिसका परीक्षण पश्चात गांजा घनात्मक होना पाया गया। सभी आरोपीगण का बैंक ट्रान्जेक्शन एवं मोबाईल द्वारा कॉल डिटेल्स/ सीडीआर भी जांच की गयी। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात राजस्व आसूचना निर्देशालय रायपुर द्वारा माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस) जांजगीर के न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया था। जिस पर विशेष न्यायाधीश श्रीमान सुरेश जून (एनडीपीएस) जांजगीर द्वारा विचारण पश्चात आरोपीगण ( 1) अजय पाण्डेय पिता शिवशंकर पाण्डेय निवासी प्रतापगढ़ उ. प्र. (2) धरमसिंह पिता जरनैल सिंह निवासी फरीदकोर्ट पंजाब एवं (3) बलविंदर सिंह पिता दलवीर सिंह निवासी विथवान गुरुदासपुर पंजाब को दोषी पाया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा तीनो आरोपीगण को 20 – 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो-दो लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।