
एक साल तक जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध
जांजगीर-चांपा / जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के प्रस्ताव पर प्रकाश टंडन को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
कलेक्टर ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की है।
आदेश के मुख्य बिंदु
- प्रकाश टंडन पिता गुनाराम टंडन, निवासी बोरसी, थाना पामगढ़ को जिले की शांति व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए जिला बदर घोषित किया गया। आदेश मिलने के 24 घंटे के भीतर प्रकाश टंडन को जांजगीर-चांपा जिले एवं इससे लगते सक्ती, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और बलौदा बाजार जिलों की सीमाओं से बाहर जाना होगा। 1 वर्ष की अवधि तक इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेंगा।





