छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा: आदतन बदमाश संग्राम सिंह रात्रे 1 साल के लिए जिला बदर, 6 जिलों में प्रवेश पर प्रतिबंध

जांजगीर-चांपा के बलौदा थाना क्षेत्र के आदतन निगरानी बदमाश संग्राम सिंह रात्रे को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। आदेश के तहत 6 जिलों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जांजगीर-चांपा। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना बलौदा क्षेत्र के आदतन निगरानी बदमाश संग्राम सिंह रात्रे (निवासी खिसोरा) को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है।

पुलिस के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चांपा ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार संग्राम सिंह रात्रे को जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदा बाजार जिलों की सीमा से एक वर्ष तक बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कुल 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जबकि 2 प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां भी की जा चुकी हैं। उसके खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी, चोरी सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं।

पुलिस का कहना है कि आरोपी की गतिविधियों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी तथा आम नागरिक उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से भी कतराते थे। ऐसे में उसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला बदर की कार्रवाई आवश्यक मानी गई।

जांजगीर-चांपा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अपराध और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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