छत्तीसगढ़

JANJGIR CHAMPA NEWS : दो साल की मासूम से अनाचार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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जांजगीर-चांपा / विशेष न्यायालय (एफटीसी कोर्ट) ने दो साल की मासूम बच्ची से अनाचार के मामले में आरोपी आशिक देवार उर्फ लोधो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए दी गई है। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कार्रवाही की गई थी। थाना प्रभारी जांजगीर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी द्वारा त्वरित कार्रवाई कर अभियोग पत्र पेश किया गया था।

मामले के अनुसार, वर्ष 2024 माह अक्तूबर में आरोपी द्वारा दो साल की मासूम बच्ची से अनाचार करने के मामले में आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 802/2024 धारा 65 (2) BNS एवं 06 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

प्रकरण की संपूर्ण विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन अनुसार निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर द्वारा की जाकर आरोपी आशिक देवार उर्फ लोधो निवासी कसडोल जिला बलौदाबाजार-भाटापारा हाल मुकाम शांति नगर जांजगीर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। प्रकरण का विचारण माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश (FTC) महोदय, न्यायालय जांजगीर किया गया। इस मामले की पैरवी चंद्र प्रताप सिंह एवं योगेश गोपाल अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर द्वारा की गई थी।

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