CHHATTISGARH NEWS : सूदखोरी की शिकायत पर एसपी ने लिया त्वरित संज्ञान, अवैध साहूकार और भयादोहन करने वाला आरोपी गिरफ्तार
Chhattisgarh
कोरबा / प्रदेश में साहूकारी लाइसेंस के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं, लेकिन इन नियमों को ठेंगा दिखाकर सूदखोर ऊंची और मनमानी दर पर ब्याज वसूल रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर मानिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं होने से सूदखोर चांदी काट रहे हैं। सूदखोरी के धंधे में हर माह लाखों का फायदा देखकर कर्जदारों से ब्याज का मनमाना पैसा वसूलने मसल्स पावर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसा न देने पर धमकी और ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसे चंद लोग अवैध साहूकारी की आड़ में कई गुना वसूली करने के साथ भयादोहन करते हैं जिसके कारण दबाव व तनाव में खुदकुशी जैसा आत्मघाती कदम भी इनकी दुष्प्रेरणा के कारण उठा लिया जाता है। बड़ी चालाकी से ऐसे लोग लेनदेन में उधार, ब्याज, कर्ज का लेख न कर जरूरत आदि का जिक्र कराकर अपने आपको सुरक्षित कर कर्जदार को लपेटते आये हैं। लेकिन इस बार यह चालाकी काम न आई और जिले के कुसमुंडा थाने में दर्ज अपराध क्र. 192/2024 धारा 384,34 भादवि ऋणियों का संरक्षण अधिनियम की धारा 04 के तहत कार्यवाही करते हुए सूदखोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के समक्ष प्रार्थी कमलेश्वर राठिया ने शिकायत प्रस्तुत की कि कूसमुंडा थाना क्षेत्र में अवैध रुप से साहूकारी करने वालों एवं ऋणियों को आत्महत्या करने पर विवश करने वालों की घटना घटी है। जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा त्वरित संज्ञान में लेते हुए सुदखोर के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए थाना प्रभारी कूसमुंडा को निर्देशित किया।
थाना प्रभारी कुसमुण्डा के द्वारा प्रार्थी कमलेश्वर राठिया पिता ललित कुमार राठिया उम्र 33 वर्ष सा.मकान नंबर एम/202 विकासनगर कुसमुण्डा का अपने पत्नि के साथ थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन देने पर दिनांक 21.05.2024 को ही उक्त अपराध धारा सदर के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया जाकर आरोपी
1. मोहम्मद इरफान कुरैशी उर्फ मोनू पिता खलील अहमद कुरैशी उम्र 40 वर्ष निवासी एसईसीएल अस्पताल के सामने मुड़ापार कोरबा
2. मोहम्मद ताजुद्दीन पिता नूर मोहम्मद उम्र 51 वर्ष निवासी एसईसीएल मकान नंबर एम/283 विकासनगर कुसमुण्डा
की पतासाजी के लिए टीम गठित कर कुसमुण्डा कोरबा बिलासपुर रवाना किया गया जो मामले में विधिवत् अग्रिम विवेचना करते आरोपियों की पतासाजी करते मुख्य आरोपी मोहम्मद इरफान कुरैशी उर्फ मोनू को उनके वर्तमान निवास वैशालीनगर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर में पतासाजी कर मुताबिक मुखबीर सूचना के रेल्वे स्टेशन बिलासपुर के पास मिलने पर अभिरक्षा में लेकर एवं दूसरा आरोपी मोहम्मद ताजुद्दीन को उनके निवास विकासनगर कुसमुण्डा में पतासाजी कर मिलने पर अभिरक्षा में लेकर वापस थाना आये आरोपियों से बारिकी से पूछताछ कर जांच पड़ताल किये। मामलें में उक्त आरोपियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर आज दिनांक 22.05.2024 को विधिवत् गिरफ्तार किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक रुपक शर्मा, उ.नि. डी.आर. ठाकुर, प्र.आर. 144 रंजन देवांगन, आर. 486 धीरज पटेल, आरक्षक 852 लेखराम धीरहे की मुख्य भूमिका रही।