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25 साल बाद राष्ट्रीय SEC सम्मेलन, भारत निर्वाचन आयोग करेगा मेजबानी

24 फरवरी को नई दिल्ली में जुटेंगे देशभर के राज्य चुनाव आयुक्त

सक्ती / भारत निर्वाचन आयोग (ECI) 24 फरवरी 2026 को राज्य चुनाव आयुक्तों (State Election Commissioners – SECs) के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। यह महत्वपूर्ण सम्मेलन भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य चुनाव आयुक्तों के शामिल होने की संभावना है।

25 वर्षों के अंतराल के बाद हो रहा है राष्ट्रीय सम्मेलन

राष्ट्रीय SEC सम्मेलन का आयोजन 25 वर्षों से अधिक के लंबे अंतराल के बाद किया जा रहा है। इससे पहले ऐसा सम्मेलन वर्ष 1999 में आयोजित हुआ था। लंबे समय बाद हो रहे इस आयोजन को चुनावी सुधारों और संस्थागत समन्वय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे अध्यक्षता

सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे। उनके साथ चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य चुनाव आयुक्तों को संबोधित करेंगे।

कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञ भी होंगे शामिल

इस राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य चुनाव आयुक्त अपने-अपने कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ भाग लेंगे। इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग के सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEOs) भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे।

सम्मेलन का उद्देश्य

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और राज्य चुनाव आयोगों (SECs) के बीच चुनावी प्रक्रियाओं, मतदाता सूची निर्माण, चुनाव संचालन, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी नवाचार पर बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करना है, ताकि संवैधानिक और कानूनी ढांचे के अंतर्गत चुनाव प्रणाली को और अधिक मजबूत किया जा सके।

इन अहम विषयों पर होगी चर्चा

सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें प्रमुख हैं—

  • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता पात्रता से जुड़े चुनावी कानून
  • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए तकनीकी हस्तक्षेप
  • हाल ही में लॉन्च किया गया ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म
  • EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) और चुनावी तकनीक से जुड़े मुद्दे

ECI साझा करेगा अपना अनुभव

भारत निर्वाचन आयोग, संविधान और कानूनी प्रावधानों के तहत मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव संचालन में अपने दीर्घकालिक अनुभव और विशेषज्ञता को राज्य चुनाव आयोगों के साथ साझा करेगा।

राज्य चुनाव आयोगों की संवैधानिक भूमिका

गौरतलब है कि राज्य चुनाव आयोगों का गठन 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के तहत संबंधित राज्यों के कानूनों द्वारा किया गया है।
SECs के पास— पंचायत, नगर निकाय और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण की पूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी होती है।

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