Chhattisgarh: हिट एंड रन पीड़ितों को मिलेगा तुरंत मुआवजा, मृत्यु पर ₹2 लाख और घायलों को ₹50 हजार
परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने दी जानकारी, केंद्र सरकार की योजना से पीड़ित परिवारों को मिलेगी तुरंत राहत

रायपुर/ छत्तीसगढ़ में हिट एंड रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को अब त्वरित आर्थिक सहायता मिल रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की “हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना मुआवजा योजना” के तहत अज्ञात वाहन से होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ितों और उनके परिवारों को राहत दी जा रही है।
परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि यह योजना आम नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।
कितनी मिलती है सहायता?
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर: ₹2 लाख
- गंभीर रूप से घायल होने पर: ₹50,000
- राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है
कौन कर सकता है आवेदन?
- मृतक के पति/पत्नी
- माता-पिता
- पुत्र या पुत्री
- गंभीर रूप से घायल व्यक्ति स्वयं
आवेदन प्रक्रिया क्या है?
- दुर्घटना की तुरंत सूचना नजदीकी पुलिस थाने में दें
- निर्धारित आवेदन पत्र भरें
- जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित SDM कार्यालय में जमा करें
- सत्यापन के बाद राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है
जरूरी दस्तावेज
- एफआईआर की कॉपी
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट / मेडिकल प्रमाण पत्र
- पहचान और पता प्रमाण
- संबंध प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
सड़क सुरक्षा को लेकर अपील
परिवहन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं। “सावधानी हटी, दुर्घटना घटी” के संदेश के साथ सुरक्षित यात्रा को जीवन रक्षा का सबसे बड़ा उपाय बताया गया है।





