BILASPUR NEWS : पत्नी और तीन मासूम बच्चों के हत्यारे को फांसी की सजा, कोर्ट ने कहा..
Chhattisgarh
बिलासपुर / छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पत्नी दो बेटियां और 18 माह के पुत्र की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय के दशम अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में आरोपी के अपराध को गंभीर बताते हुए फांसी की सजा सुनाई है। प्रकरण में निर्ममता को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि उसकी गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु या प्राणान्त न हो जाए।
चरित्र शंका पर अपनी पत्नी, 2 बेटी और 18 माह के पुत्र की हत्या करने वाले आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायालय के दशम अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता अभिजीत तिवारी के मुताबिक मस्तूरी थाना क्षेत्र के हिर्री गांव का रहने वाला उमेंद्र केंवट अपनी पत्नी पर चरित्र शंका करता था। जिसके बाद से वह अपनी पत्नी की हत्या करने के फिराक में था। 1 जनवरी 24 की रात करीब तीन बजे आरोपी नें अपनी पत्नी सुक्रिता केवट को बाथरूम जाने के नाम से घर के बाहर ले गया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दिया। फिर घर के अंदर सो रहे बेटी खुशी केंवट 5 साल और लिसा केवट 3 साल को भी उसी तरह गला घोंटकर कर हत्या कर दिया। वहीं बगल में 18 माह का बेटा पवन को भी उसने नहीं बख्शा और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद मस्तूरी थाना में आरोपी उमेंद्र केवट के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। इस जघन्य हत्या का मामला कोर्ट में चल रहा था। मंगलवार को न्यायालय दशम अपर सत्र न्यायाधीश बिलासपुर अविनाश के त्रिपाठी ने सारे सबूतों और गवाहों के बयान के बाद आरोपी को मौत की सजा सुनाई।
हत्या के इस मामले मे आरोपी पति को मौत की सजा मिलने से पीड़ित परिवार और अधिवक्ताओ नें संतोष जाहिर किया। 8 महीने मे ही अच्छी विवेचना और सबूतों गावाहो के आधार पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई गयी।