छत्तीसगढ़

CHHATTISGARH NEWS : नशे के सौदागरों को 15-15 साल की सजा और डेढ़-डेढ़ लाख जुर्माना

नशे के सौदागरों को सख्त सज़ा

रायपुर / नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए NDPS एक्ट की विशेष अदालत ने तीन नशे के सौदागरों को 15-15 साल कठोर कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

दोषियों में भोपाल निवासी सिद्धार्थ जैन और शिवम तिवारी तथा रायपुर निवासी आदित्य लोखंडे शामिल हैं। तीनों आरोपी होटल सुप्रीत इन में नशीली चरस के साथ रंगे हाथ पकड़े गए थे।

सिविल लाइन थाना पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। आज विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने दोषसिद्ध पाए जाने पर यह कड़ी सजा सुनाई।

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