CHHATTISGARH NEWS : सिख युवक की पगड़ी गिराने वाले दो आरक्षक निलंबित
Chhattisgarh
रायपुर / राजधानी के दो सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। दोनों पर सिख युवक की पगड़ी खींचकर मारपीट करने का आरोप लगा था। इस मामले में SSP ने पुरानी बस्ती DSP को जांच के आदेश दिये थे। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोनों आरक्षकों को दोषी पाया गया। SSP संतोष सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुये तत्काल प्रभाव से टिकरापारा थाना में पदस्थ आरक्षक 1433 चंद्रभान भदौरिया और आरक्षक 1626 सुरजीत सिंह सेंगर को निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार सिख युवक के साथ मारपीट का ये पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित बहादुर सिंह ने बताया कि वह महिंद्रा ट्रेवल्स में ड्राइविंग का काम करता है। 8-9 जून की दरमियानी रात वह महिंद्रा बस लेकर रायपुर पहुंचा था। ड्यूटी से वापस आकर वह बस स्टैंड के बरामदे में सो रहा था। तभी ड्यूटी में तैनात टिकरापारा थाना के दो आरक्षक चंद्रभान भदोरिया और सुरजीत सिंह सेंगर वहां पहुंचे। और पुलिस होने का रौब दिखाते हुए बहादुर सिंह को डंडे से ढकेलते हुए वहां सोने की वजह पूछी। बहादुर सिंह ने बस स्टैंड में सोने की जानकारी दी गयी। इसके बाद बहादुर सिंह ने उन्हें दुर्व्यवहार करने से मना किया।
इस बात पर दोनों आरक्षक भड़क गए और तैश में आकर पहले पगड़ी फिर बाल खींचकर मारपीट करने लगे। बताया जा रहा है। कि दोनों आरक्षकों ने बहादुर सिंह को घसीटते हुए बस स्टैंड से थाने ले गए। फिर थाने में चालक की पट्टे से बुरी तरह पिटाई कर दी। आरोप है कि इन सारी मनमानी के बाद भी जब पुलिसकर्मियों का मन शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने बहादुर सिंह के खिलाफ अगले दिन प्रतिबन्धात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया। जेल से जमानत लेकर जब बहादुर सिंह वापस आया, तो उसने बस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के साथ ही सिख समाज को पत्र लिखकर पगड़ी गिरा कर जुड़ा पकड़ कर बाल खींचकर धार्मिक, सामाजिक गालियां देने बिना वजह मारपीट करने के लिए की जानकारी दी थी।
इस मामले के सामने आने के बाद बस कर्मचारी संघ ने घटना पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। वहीं दूसरी तरफ बहादुर सिंह की शिकायत मिलने के बाद सिख समाज ने बैठक बुलाकर बहादुर सिंह के साथ टिकरापारा थाने के सिपाही द्वारा सिख समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने अर्थात पगड़ी गिराने बाल खींचकर अपमानित को गंभीरता से लेते हुए रायपुर कलेक्टर समेत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौप कर दोनों सिपाहियों पर धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ एवं खिलवाड़ करने की धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई थी।
मामला संज्ञान मेें आने के बाद रायपुर SSP संतोष सिंह ने जांच का आदेश दिया गया। जांच शिकायत सही पाए जाने पर तत्काल एक्शन लेते हुए टिकरापारा थाना में पदस्थ आरक्षक चंद्रभान भदौरिया और सुरजीत सिंह सेंगर को निलंबित कर दिया है।