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Delhi High Court : सहमति से बनाया गया संबंध दुष्कर्म नही, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रेप के आरोपी को बरी किया

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला..

Delhi Highcourt : दिल्ली हाईकोर्ट ने एक युवक को रेप के आरोप से बरी करते हुए कहा कि विवाह के वादे केवल किसी भी लंबे समय तक सहमति वाले शारीरिक संबंध को नहीं मान सकता। Delhi Highcourt के न्यायाधीश जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि किसी व्यक्ति को रेप का दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना चाहिए कि शादी केवल इसी झूठे वादे पर आधारित थी और यह वादा शुरू से ही धोखे की नीयत से किया गया था।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया कि सहमति से बना शारीरिक संबंध एक लंबे समय तक जारी रहता है, तो यह विवाह के वादे पर आधारित नहीं हो सकता. किसी को दोषी ठहराने के लिए स्पष्ट और स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए कि सहमति से बना शारीरिक संबंध एक लंबे समय तक जारी रहता है और इसे कभी पूरा नहीं करने की मंशा नहीं थी।

 क्या है पूरा मामला?

यह मामला एक युवक से जुड़ा है, जो घटना के समय 18 साल 6 महीने का था। 13 सितंबर 2023 को दिल्ली की एक निचली अदालत ने उसे अपहरण और रेप की धारा 366 के तहत 10 साल की सजा सुनाई थी। यह मामला नवंबर 2019 में दर्ज एक FIR से जुड़ा था, जिसमें महिला के पिता ने अपनी 20 साल की बेटी के लापता होने की शिकायत की थी. दोनों हरियाणा के धारूहेड़ा में मिले, जहां युवक को गिरफ्तार किया गया।

युवक के वकील प्रदीप के. आर्य ने कोर्ट में कहा कि मामला प्रेम और सहमति से बने संबंध का था, जिसमें कोई आपराधिकता नहीं थी. उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि शादी के वादे के आधार पर कोई शारीरिक संबंध नहीं था, बल्कि महिला अपनी इच्छा से युवक के साथ गई थी।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि निचली अदालत ने सभी साक्ष्यों को सही तरह से समझाकर दोषसिद्धि का निर्णय लिया था और किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते थे और महिला ने अपनी इच्छा से विवाह करने की सहमति दी थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि युवक और पीड़िता दोनों वयस्क थे, जिन्होंने प्रेम और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए, जिससे विवाह नहीं हो सका, लेकिन इसे विवाह के झूठे वादे पर आधारित संबंध नहीं कहा जा सकता.

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