छत्तीसगढ़

JANJGIR CHAMPA: जमानत कराने के नाम पर रिश्वत मांगने वाला कांस्टेबल निलंबित, महिला अधिवक्ता की शिकायत पर SP ने की कार्रवाई

फोन-पे के माध्यम से लिया पैसा

जांजगीर–चांपा | चांपा न्यायालय में पदस्थ कोर्ट मोहर्रिर (आरक्षक) रंजीत कुमार आनंद को रिश्वत मांगने के गंभीर आरोपों के बाद पुलिस अधीक्षक जांजगीर–चांपा द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई एक अधिवक्ता प्रियंका द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत के आधार पर की गई है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा के न्यायालय में पदस्थ कोर्ट मुंशी पर जमानत प्रक्रिया में सहयोग के नाम पर 3 हजार रुपये की रिश्वत मांगने, फोन-पे के माध्यम से राशि लेने तथा दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी आरक्षक ने बिना जमानतदार के काम कराने का आश्वासन देकर पैसे की मांग की।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने आरोपी आरक्षक को आर.क्र. 107 के तहत निलंबित करते हुए उसे रक्षित केंद्र जांजगीर–चांपा संबद्ध किया है। साथ ही विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच अधिकारी को 5 दिवस के भीतर प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।

पुलिस प्रशासन का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की विधिक एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस कार्रवाई से न्यायालय परिसर में कार्यरत कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है।

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