JANJGIR CHAMPA : गृह शांति के नाम पर 5 लाख की चोरी, पति-पत्नी समेत चार को 3-3 साल की सजा
Chhattisgarh
जांजगीर-चांम्पा / न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर सीमा कंवर ने गृह शांति पूजा करने के बहाने घर से 05 लाख रुपए नगद चोरी करने के आरोपी मंगलू पटेल, उसकी पत्नी जानकी बाई, सुनील पटेल और दिलेश्वर गोस्वामी को दोषी करार देते हुए 03-03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
घटना वर्ष 2019 की है, प्रार्थी धनीराम बंजारे निवासी जांजगीर को घर में शांति पूजा कराने के लिए मंगलू पटेल की जानकारी हुई तो प्रार्थी द्वारा मंगलू पटेल को अपने दीप्ति विहार कालोनी जांजगीर स्थित घर में शांति पूजा कराने आमंत्रित किया,15 फरवरी 2019 को मंगलू पटेल अपनी पत्नी जानकी एवं साथी आरोपी सुनील पटेल व दिलेश्वर गोस्वामी के साथ प्रार्थी के घर आए जहां धनीराम अपनी पत्नी के साथ उपस्थित था।
आरोपियों के द्वारा पहले घर का मुआयना किया गया और घर के अलग-अलग स्थान पर बनावटी पूजा कर अंत में प्रार्थी से कहा कि आपके घर में धन रुकावट का दोष है, इसलिए घर में जितना भी नगद रकम है उसे बाहर निकलवा कर शयनकक्ष के दीवान में रखवाया और स्वयं उस कमरें में पूजा करने के बहाने रुककर प्रार्थी और उसकी पत्नी को बाहर जाने कहकर दरवाजा बंद कर कुछ देर बाद बाहर आए और बोले कि कुछ दिन तक इस कमरें को बंद रखना सब ठीक हो जाएगा और चले गए।
आरोपियों द्वारा शयनकक्ष को कुछ दिन बंद रखने वाली बात कहे जाने पर प्रार्थी को शंका होने पर उसके द्वारा उस कक्ष का दरवाजा खोल कर दीवान में रखे 05 लाख रुपए चेक करने पर रकम वहां होना नहीं पाया। जिसकी प्रार्थी द्वारा उसी दिन थाना जांजगीर में शिकायत करने पर आरोपीयों के विरुद्ध धारा 380,34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई विवेचना के दौरान आरोपियों की पातासाजी कर उनके कब्जे से चोरी की रकम बरामद की गई और शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय में गवाहों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर सीमा कंवर ने आरोपी मंगलू पटेल, उसकी पत्नी जानकी बाई निवासी ग्राम सेंद्रीपाली थाना खरसिया, सुनील पटेल निवासी ग्राम सरजूनी थाना सक्ती व दिलेश्वर गोस्वामी निवासी ग्राम मुक्ता थाना जैजैपुर को प्रार्थी के मकान से 05 लाख रुपए नगद चोरी करने का दोषी पाते हुए सभी आरोपियों को अलग-अलग धारा 380 भादवि में 03-03 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड की राशि अदा न करने पर अलग से कारावास का आदेश दिया है।
शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एस. अग्रवाल द्वारा पैरवी की गई।