CHHATTISGARH: खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता को लेकर शासन सख्त, अनियमितता पर 2 उचित मूल्य दुकानों का संचालन समाप्त

ई-पॉस आधारित राशन वितरण में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं
रायपुर / सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने राज्य शासन ने निर्णायक कदम उठाया है। ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण व्यवस्था में अनियमितता पाए जाने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए रायपुर जिले की दो उचित मूल्य दुकानों का संचालन समाप्त कर दिया है, जबकि एक दुकान पर ₹7,000 का अर्थदंड लगाया गया है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा गठित टीमों ने विभिन्न उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान वितरण प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण एवं आधार प्रमाणीकरण में गंभीर खामियां सामने आईं।
खाद्य नियंत्रक, जिला रायपुर ने आईडी क्रमांक 441001314 – मां भगवती खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति, बैरन बाजार और आईडी क्रमांक 441001256 – श्री जय शीतला काली खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, बढ़ईपारा का दुकान संचालन अधिकार समाप्त कर उन्हें अन्य उचित मूल्य दुकानों में संलग्न किया है। वहीं, आईडी क्रमांक 441001148 – दूधाधारी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक-62 में अनियमितता पाए जाने पर ₹7,000 का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए कड़ी चेतावनी दी गई है।
खाद्य सचिवरीना बाबासाहेब कंगाले ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के तहत किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और लाभार्थी-केंद्रित खाद्यान्न वितरण प्रणाली के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।





