JANJGIR CHAMPA : फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर HDFC bank से 22 लाख का लोन निकालने के मामले में डिजिटल हस्ताक्षर करने वाला पटवारी गिरफ्तार

Chhattisgarh
जांजगीर-चांपा / किसी दुसरे की जमीन की दस्तावेज व फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर बैंक से 22 लाख रूपए का लोन निकालने के मामले में फर्जी ऋण पुस्तिका में डिजिटल हस्ताक्षर करने वाले पटवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी नम्मू लाल पटेल पिता स्व. भोकलो पटेल (67) ग्राम देवरानी थाना बिर्रा थाने आकर लिखित आवेदन दिया कि तत्कालीन पटवारी हल्का नं.11 सिलादेही दयाराम साहू ग्राम तालदेवरी एवं परमानंद पिता किरी राम कर्ष ग्राम पवनी थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ के द्वारा मिलकर फर्जीवाड़ा कर धोखाधड़ी करते हुए खसरा नं. 104/02, 334/1, 482/3 733/4, 756/6, 1045/4, 1513/1, 1513/3, 1668/4, 1722/3, 1789/2, 1318/2, 1516/1 को जो लगभग 2.5 एकड़ भूमि खेत है।
जिसे तत्कालीन पटवारी हल्का 11 दयाराम साहू एवं पटवारी दयाराम साहू के सहायक ताराचंद पटेल के आपराधिक षड्यंत्र कर फर्जी तरीके से इन्ही नंबरों की फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर तथा ऋण पुस्तिका में पटवारी तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक का सील हस्ताक्षर कर फर्जी ऋण पुस्तिका परमानंद कर्ष के नाम से तैयार कर तत्कालीन पटवारी के द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किया गया है तथा पटवारी द्वारा जानबूझकर कर प्रार्थी नम्मू लाल पटेल के पैतृक जमीन को आरोपी परमानंद कर्ष के नाम से ऑनलाइन तैयार किया गया है।
3 फरवरी 2023 को नेट आईडी में लगभग 12 एकड़ बनाकर ऑनलाइन से बी-1 एवं अन्य दस्तावेज से कूट रचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर दिनांक 24/05/2023 को HDFC बैंक राजिम जिला गरियाबंद से 22 लाख रूपया का लोन लिया गया है। थाना बिर्रा में अपराध क्र. 12/2024 धारा 420,467,468,472,34, 120बी भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
धोखाधड़ी के मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना बिर्रा पुलिस द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी दया राम साहूके द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर करने से आरोपी 22 लाख लोन निकाल लिया है। उसी पैसे से इस तरह हल्का पटवारी अपने पदीय दायित्वों से निर्वहन के दौरान जानबूझकर डिजिटल हस्ताक्षर किया है। तत्कालीन हल्का पटवारी के विरुद्ध डिजिटल हस्ताक्षर के संबंध में जानकारी के लिए पत्राचार किया गया। पटवारी जांच पर तत्कालीन हल्का पटवारी दया राम साहू का ऑनलाइन हस्ताक्षर पाया गया।
इस तरह से अगर पटवारी दया राम साहू डिजिटल हस्ताक्षर नही करता तो आरोपी परमानंद कर्ष HDFC बैंक से लोन नही निकाल पाता इस तरह पटवारी दया राम साहू अपने सहयोगी ताराचंद पटेल व आरोपी परमानंद कर्ष के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र कर इस तरह का कृत्य जानबूझकर कर किया गया है। चूंकि हल्का पटवारी दया राम साहू अपने लाभ अर्जित करने के आशय से इस तरह का कृत्य किया है। आरोपी दयाराम साहू के विरुद्ध विवेचना में प्रथम दृष्टया अपराध सबूत पाए जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज गया।