छत्तीसगढ़

धामन सांप और गोह के शिकार मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर, 09 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धामन सांप और गोह के शिकार के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है।

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वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर धमतरी वनमंडल के बिरगुड़ी परिक्षेत्र अंतर्गत खैरभरी बीट के आरक्षित वन में हुई इस कार्रवाई को धमतरी और कांकेर वनमंडल, उड़नदस्ता तथा एंटी-पोचिंग टीम ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया।

तीन धामन सांप और एक गोह के शिकार का आरोप

वन विभाग के अनुसार 4 जुलाई 2026 को ग्राम भनसुली (तहसील नरहरपुर, जिला कांकेर) के पांच लोगों पर तीन धामन (असोड़िया) सांप और एक गोह का शिकार करने का आरोप है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शिकार किए गए वन्यजीवों को एक आरोपी के घर ले जाकर उनके टुकड़े किए गए और भोजन के रूप में उपयोग किया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया अपराध

मामले की सूचना मिलने के बाद वनमंडलाधिकारी श्री जाधव श्रीकृष्ण के निर्देश पर संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज किया है। सभी आरोपियों को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नगरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

वन विभाग की अपील

वन विभाग ने कहा कि वन्यजीवों का शिकार, अवैध कब्जा या व्यापार गंभीर अपराध है, जिसके लिए 3 से 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी वन्यजीवों के शिकार या तस्करी की जानकारी मिले तो तत्काल वन विभाग को सूचित करें, ताकि जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

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