
Chhattisgarh RERA
रायपुर / छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई की है। नियम उल्लघंन मामले में बिल्डर पर 10 लाख का दंड लगाया है। दरअसल, रेरा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समृद्धि विहार परियोजना के प्रमोटर, प्राइम डेव्हलपर्स, पर रूपये 10 लाख का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है। यह दंड रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 13 के उल्लघंन के कारण लगाया गया, जिसके तहत् प्रमोटर भू-संपदा की लागत के 10 प्रतिशत से अधिक राशि अग्रिम या किसी फीस के रूप में किसी भी व्यक्ति से लिखित करार किये बिना (जो कि तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन पंजीकृत हो) स्वीकार नहीं करेगा।
रेरा से मिली जानकारी के मुताबिक, रेरा की जांच (अवलोकनीय CGRERA v/s Samriddhi Vihar प्रकरण कमांक SM-REG-2025-02690) में यह पुष्टि हुई कि प्रमोटर ने अनुबंध किये बिना केताओं से भू-संपदा की लागत के 10 प्रतिशत से अधिक धनराशि प्राप्त की, जो अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण ने रूपये 10 लाख की शास्ति अधिरोपित किया है।
न्यायसंगत और पारदर्शिता व अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। प्राधिकरण ने सभी प्रमोटरों को निर्देश दिया है कि वे रेरा अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें, तथा प्राधिकरण सभी केताओं से अपील करता है कि रेरा अंतर्गत पंजीकृत प्रोजेक्ट में ही निवेश करना सुनिश्चित करें।