राजपाल यादव को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, चेक बाउंस मामले में सजा बरकरार

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। जानिए पूरा मामला, अदालत का फैसला और इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी।
नई दिल्ली, 10 जुलाई 2026। बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव को चेक बाउंस (चेक अनादरण) से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए उनकी ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले के बाद अभिनेता को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
यह मामला फिल्म निर्माण के दौरान हुए वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि भुगतान के लिए जारी किए गए चेक बैंक से अनादृत (बाउंस) हो गए थे। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा, जहां ट्रायल कोर्ट ने अभिनेता को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।
राजपाल यादव ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उनकी अपील स्वीकार नहीं की और निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
इस फैसले के साथ यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अभिनेता के पास अभी भी उच्च न्यायालय के बाद अन्य कानूनी विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।
यह मामला दर्शाता है कि वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामलों में अदालतें कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करती हैं और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय सुनाती हैं।





